ईडी ने जब्त की शाओमी की 5,551 करोड़ रुपये की राशि, बिना इजाजत बड़ी रकम विदेश भेजने पर फेमा के तहत हुई कार्रवाई

ईडी ने जब्त की शाओमी की 5,551 करोड़ रुपये की राशि, बिना इजाजत बड़ी रकम विदेश भेजने पर फेमा के तहत हुई कार्रवाई

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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ) ने विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन (फेमा) के मामले में वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड शाओमी (Xiaomi) पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने शाओमी के 5551.27 करोड़ रुपये अटैच किए हैं. एजेंसी ने इस साल फरवरी में अवैध लेन देन को लेकर छापेमारी की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने इसी महीने चाइनीज फोन निर्माता कंपनी Xiaomi के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन को भी तलब किया था.

ईडी ने कहा कि कंपनी ने तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह की इकाई शामिल है. कंपनी ने 2014 में भारत में कारोबार शुरू किया था. ये रकम 2015 में भेजनी शुरू की. ईडी ने कहा, 'रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के निर्देश पर भेजी गई थी. अन्य दो यूएस-आधारित असंबंधित संस्थाओं को भेजी गई राशि भी Xiaomi समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए थी.' Xiaomi India ब्रांड नाम MI के तहत भारत में मोबाइल फोन का व्यापार करती है. Xiaomi India भारत में निर्माताओं से पूरी तरह से निर्मित मोबाइल सेट और अन्य उत्पाद खरीदती है.

एजेंसी का कहना है कि कंपनी ने उन तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं से किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया है, जिन्हें इस तरह की राशि भेजी गई है. समूह संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी पहलुओं की आड़ में कंपनी ने इस राशि को विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में भेजा है जो कि फेमा की धारा 4 का उल्लंघन हैं. ईडी ने कहा कि Xiaomi India ने विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को भ्रामक जानकारी भी दी है.